मुम्बई,नोटबंदी के वक्त विदेश यात्रा पर रहे भारतीय नागरिकों तथा अप्रवासी भारतीयों को रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत देते हुए उनके पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान देश से बाहर रहे भारतीय नागरिक 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को बदलवा सकते हैं जबकि इस अवधि में विदेशों में रहे अप्रवासी भारतीय 30 जून 2017 तक पुराने नोट बदलवा सकते हैं. यह सुविधा रिजर्व बैंक के मुम्बई, नयी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर के कार्यालयों पर उपलब्ध रहेगी.
नोट बदलवाने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए रुपये की कोई तय सीमा नहीं निर्धारित नहीं की गयी है, लेकिन अप्रवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों के अनुसार तय सीमा रहेगी. भारतीय नागरिक तथा अप्रवासी भारतीय नयी तय अवधि तक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड संख्या, पैन नंबर आदि जमा करा कर सिर्फ एक बार व्यक्तिगत रूप से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
एनआरआई 30 जून तक बदल सकेंगे पुराने नोट
