लखनऊ, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित एक युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार, हत्या और उसके जबरन अंतिम संस्कार की घटना से नाखुश इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ के जस्टिस राजन राय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी, एडीजी एलओ और हाथरस के डीएम, एसपी से मामले में 12 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
पीठ ने अधिकारियों को घटना के बारे में अपने-अपने पक्ष से न्यायालय को अवगत कराने के लिए सभी संबंधित सामग्री और दस्तावेजों के साथ तैयार होकर आने को कहा। माता-पिता की सहमति के बगैर रात में जबरन युवती का अंतिम संस्कार किए जाने से विशेष रूप से नाराज अदालत ने अधिकारियों से मामले की जांच की ताजा स्थिति के बारे में उसे बताने को कहा। पीठ ने युवती के माता-पिता से भी कहा है कि वे अदालत आकर अपना पक्ष रखें। अदालत ने हाथरस जिला प्रशासन को उनकी यात्रा का प्रबंध करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का नोटिस, डीएम-एसपी से 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा