चंडीगढ़ के पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी होने पर हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कानूनी स्टेटस

चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि पंजाब और हरियाणा (दोनों) की राजधानी चंडीगढ़ किस तरह से है। इसके दस्तावेज और अधिसूचना हाईकोर्ट में पेश करें।
पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वह चंडीगढ़ का निवासी है । पंजाब तथा हरियाणा में उसे जनरल कैटेगरी का माना जा रहा है। जबकि चंडीगढ़ में उसे एससी कैटेगरी का लाभ दिया जा रहा है। इस याचिका में खंडपीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जो भी अधिसूचना जारी की गई हो। उसे हाई कोर्ट में पेश करें। इस तरह के कई मामले हैं। जब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ मैं अलग नियम लागू है। वहीं हरियाणा, पंजाब के नियम चंडीगढ़ पर लागू नहीं होते हैं। जिसके कारण चंडीगढ़ में रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

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