पति और सास को बहू को ताने मारना पड़ा महंगा, हुई सजा

ग्वालियर, न्यायाधीश मनोज कुमार गोयल ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी पति को दो साल सश्रम कारावास और सास को एक साल के कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नरेंद्र सिंह जाटव ने बताया कि डबरा निवासी महिला सरोज जाटव का विवाह शुक्लहारी में रहने वाले धनीराम जाटव पुत्र लायकराम जाटव के साथ 26 मई 2010 को हुआ था। शादी के बाद से धनीराम और उसकी मां मुल्लोबाई सरोज को सुंदर और पढ़ी-लिखी न होने का ताना देकर मारपीट और प्रताड़ित किया करते थे। और कुछ समय बाद वह उसे मायके छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वह उसे फिर से अपने घर ले गए और मारपीट करने लगे, जब उसे उसका पिता लेने आए तो पति धनीराम और सास मुल्लोबाई ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। जिसके चलते सरोज द्वारा धनीराम और मुल्लोबाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला न्यायालय में चल रहा था। मंगलवार को इस मामले में न्यायाधीश मनोज कुमार गोयल ने पति धनीराम को दो साल सश्रम कारावास और सास मुल्लोबाई को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।

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