भीम ऐप,रुपे कार्ड से भुगतान पर 20% टैक्स छूट

नई दिल्ली,वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में शनिवार को कई बड़े निर्णय लिये गए। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिषद नेे रुपे कार्ड और भीम ऐप से भुगतान पर टैक्स में 20 प्रतिशत छूट (अधिकतम 100 रुपए) के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दी। ये छूट कैशबैक के रूप में दी जाएगी। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन राज्यों में लागू किया जाएगा जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेंगे। बैठक छोटे और मझोले कारोबारियों (एमएसएमई) की समस्याओं पर चर्चा की गई। हालाकि इन्हें कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। इनके मुद्दों पर मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले इस समूह में दिल्ली, बिहार, केरल, पंजाब और असम के वित्त मंत्री शामिल होंगे। इस आधार पर की गणनाटैक्स में छूट की यह गणना 12 प्रतिशत जीएसटी रेट पर की गई है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर के चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इनके मुताबिक टैक्स और कैशबैक राशि अलग-अलग हो सकती है।रुपे कार्ड: 49 करोड़ लोगों के पासवर्ष 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में रुपे कार्ड से लेनदेन 135प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2018 में 46 करोड़ लोगों ने पॉस मशीनों में रुपे कार्ड इस्तेमाल किया। 2016-17 में ये आंकड़ा 19.5 करोड़ रहा था। भीम एप: ढाई करोड़ डाउनलोडसरकार ने 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया था। एक जनवरी 2018 तक 2.26 करोड़ लोगों ने भीम ऐप डाउनलोड किया। देश में ऑनलाइन लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है।ऐसे मिलेगी छूटभुगतान(रु) टैक्स (12%) कैशबैक (टैक्स का 20%)1,000 120 रु 24 रु2,000 240 रु 48 रु3,000 360 रु 72 रु4,000 480 रु 96 रु

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