रांची, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अपील पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने लोअर कोर्ट के रिकार्ड की मांग की। अदालत दो सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगी। लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव और शिवानन्द तिवारी के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। इन्होंने चारा घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद टिप्पणी की थी। सीबीआई कोर्ट ने इनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। रघुवंश, तेजस्वी और शिवानंद को दिए अवमानना नोटिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट से लालू को नहीं मिली राहत, नौ मार्च को होगी सुनवाई