नई दिल्ली,दागी सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि क्यों न ऐसे मामलों की सुनवाई तय समय सीमा में की जाए। उल्लेखनीय है कि मौजूदा कानून के मुताबिक ऐसे सांसद-विधायकों पर छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है।
दिल्ली भाजपा प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि इस मामले की सुनवाई को एक साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि मौजूदा समय में दोषी करार दिये गये सांसदों और विधायकों पर छह साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की कि वह इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे।
दागी सांसद-विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध पर फैसला जल्द