दतिया, विशेष पॉक्सो न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी की न्यायालय ने चंद्रौल निवासी राकेश (43) पुत्र भागीरथ वंशकार को बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही पांच सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में पैरवी कर्ता डीपीओ पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि घटना २९ मई २०१८ के शाम साढ़े छह बजे की है। घटना दिनांक को वह अकेली घर में खाना बना रही थी तभी गांव का राकेश वंशकार आया और दरवाजा खटखटाने लगा। जब बालिका ने दरवाजा खोला तो राकेश बालिका से बोला कि उसकी लड़की तुम्हारे घर पर आई है। तब बालिका ने कहा कि मेरे घर नहीं आई। राकेश ने बालिका से कहा कि मेरी तबियत ठीक नहीं है उल्टियां हो रही हैं इसलिए नीबू काटकर दे दो। यह कहकर वह अपने घर चला गया। पीड़िता नीबू काटकर राकेश वंशकार के घर देने गई। तो राकेश उसे दोनों हाथ पकड़ कर अपने घर के अंदर ले जाने लगा तभी वह चिल्लाई तो राकेश उसे छोड़कर भाग गया था। तत्पश्चात बालिका के मां-पिता ने भांडेर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी(पॉक्सो विशेष न्यायालय) ने मंगलवार को आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास व पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा
