इंदौर, संभवत: प्रदेश में पहली बार लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वतखोरी के मामले में वाइस रिकार्डिंग के आधार पर किसी कर्मचारी को न्याय के कटघरे में खडा करने का प्रयास किया है। इंदौर की एक महिला पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने को लेकर शिकायत की गई तो वह रंगेहाथों नहीं पकड में नहीं आ रही थी। उसके बाद महिला पटवारी की वाईस रिकार्डिंग के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा केस दर्ज कर लिया गया। पहली बार लोकायुक्त ने आरोपित के रंगेहाथ पकड़ में नहीं आने पर केवल वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर ही उसके खिलाफ केस दर्ज किया है।
डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल के अनुसार कंपेल में रहने वाले अनिल मंडलोई ने पिछले महीने शिकायत दर्ज की थी कि जमीन के नामांतरण के लिए पटवारी सुमन शर्मा रिश्वत की मांग कर रही है। हमारी टीम ने पहले मंडलोई को रिकॉर्डिंग करने भेजा। इसमें शर्मा स्पष्ट रूप से रुपए की मांग कर रही थी। 19 जुलाई को टीम जब शर्मा को रंगेहाथ पकड़ने पहुंची तो वह नहीं मिली। शनिवार शाम को आरोपित सुमन शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत केस दर्ज कर लिया है। लोकायुक्त द्वारा महिला पटवारी के लिए नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
रंगे हाथों नही पकडाने पर पहली बार आवाज के आधार लोकायुक्त ने महिला पटवारी पर की कार्रवाई
