भोपाल,इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर आज भोपाल में विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके पहले शुक्रवार को भोपाल की सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामले सुनने के लिए बनी स्पेशल कोर्ट में विधायक आकाश विजयवर्गीय के जमानत आवेदन पर बहस नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने आकाश पर दर्ज दोनों मामलों में 20-20 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है. यह मामला कोर्ट खुलते ही कल जमानत आवेदन के लिए पेश हो गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक केस डायरी नहीं आ जाती बहस नहीं सुनी जा सकती। कोर्ट ने इंदौर पुलिस से शनिवार सुबह 11 बजे तक केस डायरी भेजने को कहा था । सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर ने इस मामले में बहस की। आकाश को दो मामलों में जमानत मिली है पहला प्रकरण बिना इजाजत के प्रदर्शन से और दूसरा मामला ननि अधिकारी से पिटाई से जुड़ा है उन पर इंदौर के एमजी रोड थाने में धारा 353, 294,506,147-148 के तहत मामले दर्ज हैं. कोर्ट ने शनिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत आवेदन पर आदेश सुनाया। इधर,पूर्व उप महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने विशेष न्यायाधीश सुरेशसिंह के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। एडवोकेट भार्गव ने बताया कि दोनों मामलों में विजयवर्गीय की जमानत हो गई है।
विशेष न्यायलय ने ननि अधिकारी की पिटाई करने वाले विधायक आकाश को दी जमानत
