आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली,आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं। विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। लालू प्रसाद और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 फरवरी की तारीख तय की गई है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की भी पटियाला हाईकोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में राबड़ी और तेजस्वी की पेशी के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा और राजन तिवारी भी मौजूद थे। कोर्ट में पेशी के बाद तेजस्वी ममता बैनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता रवाना हो गए।
बता दें कि पिछली बार 20 दिसंबर को हुई सुनवाई में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जेल से वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। वहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी कोर्ट पहुंचे थे और न्यायालय ने लालू यादव की अंतरिम जमानत की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में लालू को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था, लेकिन वह खराब सेहत के चलते पेश नहीं हो सके थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *