नई दिल्ली,राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अरुण शौरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दस दिनों के अंदर सील बंद लिफाफे में विमान की कीमत और उसकी डिटेल जमा करने को कहा है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सौदे की प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी।
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर राफेल की कीमत और उसकी समस्त जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि सरकार जो भी जानकारी कोर्ट को दे, वह याचिकाकर्ताओं को भी दे। ताकि वह भी इस पर अपना जवाब दे सके। कोर्ट ने कहा कि सरकार को लगता है कि कोई जानकारी गोपनीय है तो वह उसे याचिकाकर्ता को देने से मना कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह राफ़ेल डील में क़ीमत के बारे में जानकारी दस दिनों में सीलबंद लिफ़ाफ़े में कोर्ट को दें। सरकार यह भी बताये कि ऑफसेट पार्टनर किस तरह चुना गया। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभी उसके लिए वक्त लग सकता है।. पहले उन्हें अपना घर व्यवस्थित कर लेने दो। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल से जुड़े कुछ दस्तावेज ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं। जिन्हें दिया नहीं जा सकता। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप कोर्ट में हलफनामा दायर करो, कि आप क्यों दस्तावेज नहीं दे सकते है।
राफेल पर रार SC ने सील बंद लिफाफे में 10 दिन के अंदर मांगी राफेल की डिटेल
