नई दिल्ली,किसी भी मेडिकल स्टोर पर तीन महीने बाद आप जाकर नामी कंपनियों की महंगी दवाई खरीदने की बाध्यता नहीं रहेगी। आप उसी फॉर्मूले वाली सस्ती और बेहतर जेनेरिक दवा देने की मांग मेडिकल स्टोर मालिक से कर सकते हैं। मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार हर दवा दुकान पर जेनेरिक दवाएं रखना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए तीन माह के भीतर नया कानून लागू कर दिया जाएगा।
ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद १२ जून को उसकी तरफ से सभी राज्यों को इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा कि ड्रग बोर्ड ने सभी दुकानों पर जेनेरिक दवाएं अनिवार्य तौर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि इन्हें अलग आलमारी पर बाकायदा जेनेरिक दवाएं लिखकर इस तरह रखा जाए कि कस्टमर को आसानी से दिखाई दे। एडवाइजरी में राज्यों को इन निर्देशों की जानकारी सभी लाइसेंस प्राप्त दवा दुकानों को देकर इसका पालन कराया जाए।
– हर दुकानदार को रखना अनिवार्य
मंत्रालय सूत्रों अनुसार मोदी सरकार ने पिछले ४ वर्षों के दौरान करीब ३२०० नए जेनेरिक दवा स्टोर शुरू किए, जबकि इससे पहले करीब ४०० स्टोर ही मौजूद थे। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए अब हर दवा दुकान पर इसे रखना अनिवार्य किया जा रहा है। एक संयुक्त निदेशक के अनुसार, अगले तीन महीने में इस एडवाइजरी को ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट में बदलाव कर कानून में भी बदल दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी दवा दुकानदार जेनेरिक दवाएं रखने से इंकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो संबंधित जिला औषधि विभाग उसका लाइसेंस तक निरस्त कर सकता है।
जेनेरिक दवाएं नहीं देने पर रद्द होगा मेडिकल का लाइसेंस
