8000 करोड़ रु के मनी लांड्रिंग केस में लालू की बेटी को राहत

नई दिल्ली,राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को 8000 करोड़ रु के मनी लांड्रिंग मामले में पेशी से छूट मिल गई। मामले पिछली सुनवाई पर मीसा अपने पति के साथ कोर्ट में पेश हुई थी। पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने मीसा की ओर से पेशी के लिये दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद दंपत्ति को एक दिन के लिये पेशी से छूट दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये पांच जुलाई की तारीख तय की है। ईडी ने 23 अगस्त को मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार व उनकी कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने मीसा भारती व उनके पति शैलेस कुमार को पांच मार्च को जमानत प्रदान कर दी थी। अदालत जमानत प्रदान करते हुये बिना अनुमति देश से बाहर न जाने और गवाहों को प्रभावित न करने की हिदायत दी थी। एजेंसी ने आठ हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में मीसा भारती व उनके पति शैलेश कुमार का दिल्ली के बिजवासन स्थित फार्म हाउस अस्थायी तौर पर जब्त किया गया था। इसे मीसा की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के नाम पर 1.2 करोड़ रुपये में लिया गया था। यह कीमत बाजार भाव से बेहद कम थी। इस मामले में एजेंसी ने सुरेंद्र व वीरेंद्र जैन व्यवसायी भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर शैल कंपनियों बनाकर हजारों करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने मीसा भारती की कंपनी के सीए राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था।

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