एससी/एसटी के प्रमोशन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

नई दिल्ली,सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन देने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जबतक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती है, तबतक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है। गौरतलब है कि एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के बाद घिरी मोदी सरकार को इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते ये प्रमोशन रुके हुए थे। कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अन्य सभी मुकदमों को एक साथ कर दिया है, अब इनकी सुनवाई संविधान पीठ करेगी। दरअसल, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव के बाद मोदी सरकार घिरी हुई थी। जिसके बाद देश में दलितों का आक्रोश सामने आया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने भी एससी/एसटी लोगों के प्रमोशन की बात कही थी।

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