रॉयन के ट्रस्टियों की जमानत को चुनौती,जज ने सुनवाई से किया खुद को अलग

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के तीन ट्रस्ट्री को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की याचिका पर खुद को सुनवाई को अलग कर लिया है। याचिका स्कूल में मृत पाए 7 वर्षीय प्रद्युम्न के पिता वरूण चंद्र ठाकुर ने दायर की है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने खुद को इस मामले में सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद पीठ ने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। अब 4 दिसंबर को दूसरी पीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई होगी। गत 21 नवंबर को प्रद्युम्न हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो, चेयरमैन अगस्टाइन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो को अग्रिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रद्युम्न केपिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा कि सीबीआई अभी मामले की जांच कर रही है, ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

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