पेड न्यूज मामला SC से नरोत्तम को राहत,HC में 2 हफ्ते में पूरी होगी सुनवाई

नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में अयोग्य ठहराये गए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो नरोत्तम की याचिका का दो सप्ताह में निपटारा करे।
पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए दो सप्ताह के लिए स्टे दे दिया है। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए हाई कोर्ट को आदेशित किया है कि वो दो सप्ताह में मामले का निपटारा करे। गौरतलब है कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यू के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। जिसके खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। इसके बाद ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन जबलपुर बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। जिसके बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया गया था। यहां मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इंकार करते हुए मामले को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भेजा था। जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद पुन: डबल बेंच में सुनवाई के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन फैसला नहीं बदला और अंतत: अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत प्रदान करते हुए दो सप्ताह के लिए स्टे प्रदान कर दिया।

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