नई दिल्ली,मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा का केस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए केस ट्रांसफर किया है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले राजेंद्र भारती के वकील भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। उनकी दरख्वास्त पर केस को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 17 जुलाई से पहले सुनवाई पूरी की जाये। गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान सरकार के संकटमोचक की भूमिका निभाते रहे हैं। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है, इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। इसी मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में ही सुनवाई के निर्देश दिए।
यह है मामला
चुनाव आयोग ने 23 जून को मिश्रा को तीन वर्र्षों के लिए अयोग्य करार दिया था। आयोग ने उन्हें वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरों एडवटोरियल से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में गलत हिसाब देने का दोषी पाया गया था।
केस- ट्रांसफर पे ट्रांसफर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में यह केस लगाया गया था। हाई कोर्ट ने इस केस को जबलपुर हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। जबलपुर हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई से मना कर दिया था। नरोत्तम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो शीर्ष कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया।