मुश्किल में लालू परिवार, जब्त होगी लालू के मॉल की जमीन

नई दिल्ली,बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्राrय रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे का होटल लीज पर देकर बदले में जमीन लेने के आरोप में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सीबीआई के एफआईआर के बाद इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने जा रहा है। मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत ईडी मॉल की जमीन के साथ-साथ होटल को भी जब्त कर सकता है। ईडी इस मामले में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने का मन बना चुका है। वह सीबीआइ से एफआइआर की प्रति मांग चुका है। एक वरि… अधिकारी ने कहा कि मनी लांड्रिंग का यह सटीक केस है। इस मामले में लालू, उनकी पत्नी, बेटे के साथ-साथ चाणक्य होटल के मालिक विनय कोचर ने फायदा उठाया है। कोचर रांची और पुरी के आइआरसीटीसी के दो होटलों की लीज सस्ते में लेने में सफल रहे। वहीं इसके एवज में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद को 94 करोड़ की जमीन 64 लाख रुपये में मिल गई। इसी जमीन पर तेजस्वी यादव बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रहे थे। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने चाणक्य होटल के मालिकों के साथ मिलीभगत कर उन्हें रांची और पुरी के आईआरसीटीसी होटलों को सस्ते में लीज पर दे दिया था। इसके एवज में लालू यादव के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता के परिवार की कंपनियों के नाम पर पटना के प्राइम इलाके में तीन एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी गई। 2010 के बाद यह धीरे-धीरे लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की स्वामित्व वाली कंपनी के अधिकार में आ गई।
मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के अनुसार होटल को लीज पर देना और जमीन लेना दोनों ही अवैध कमाई का हिस्सा है। ईडी को इन्हें जब्त करने का अधिकार है। प्रवर्तन निदेशालय के एक वरि… अधिकारी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लिया जाएगा। शुरुआती सुबूत जुटाने के साथ ही दोनों होटलों और मॉल की जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा। अदालत में आरोप सही साबित होने के बाद इन्हें स्थायी रूप से जब्त किया जाएगा।

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