नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से कहा है कि सहारा ग्रुप को 15 जुलाई तक 552 करोड़ का भुगतान करना होगा। सुब्रत रॉय की ओर से भुगतान को लेकर और समय मांगा गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया। हालांकि सुब्रत रॉय की पैरोल 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई।
कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 15 जुलाई तक 552 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस भुगतान की समय सीमा का विस्तार करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा कि अगर 15 जुलाई तक भुगतान नहीं किया जाता तो एंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस बारे में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इससे पहले सहारा ने 1500 करोड़ रुपये सेबी का भुगतान किया, लेकिन 552 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर सहारा समूह ने मोहलत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी ओर सुब्रत रॉय की पैरोल 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।