ग्वालियर, बुधवार को उच्च न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने एकल पीठ के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अदालत में स्वयं अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुझे राष्टपति
चुनाव के लिए मतदान करना हैं मैं उसमें मतदाता हूं वहीं मप्र विधानसभा भी 17 से 27 जुलाई तक शुरू होने वाली है। इस कारण चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। न्यायालय में पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हड़ताल के कारण अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके हैं इस कारण मुझे जवाब देने का मौका देकर इसमें तत्काल राहत प्रदान न की जाए। एकल पीठ ने प्रकरण को अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई के लिए लगा दिया है। बता दें कि मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में निर्वाचन आयोग के
फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी,लेकिन उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ द्वारा की जा रही हड़ताल से पक्षकारों ने न्यायालय में स्वयं अपना पक्ष रखा।
मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने रखे तथ्य
डॉ.मिश्रा ने न्यायालय में प्रकरण में चार बिन्दु पर अपने तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि पेड न्यूज के मामले में एक रुपए का भी लेनदेन हुआ है तो इसके प्रमाण के रूप में साक्ष्य अब तक सामने नहीं आए हैं। चुनाव आयोग का आदेश गलत तथ्य पर आधारित है और अखबारों की कटिंग की फोटोकॉपी को आधार मानकर निर्णय लिया गया है। आयोग में मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अखबार का माथा बदलकर चुनाव को रद्द करा सकता है। आयोग का आदेश विसंगतिपूर्ण है। वहीं न तो चुनाव अधिकारी और न ही पर्यवेक्षक को पेड न्यूज की शिकायत की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया है।
नहीं आए सिब्बल और तन्खा
हड़ताल के कारण पूर्व केन्द्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा नहीं आए। राजेन्द्र भारती ने कहा कि उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ने उन्हें इसकी सूचना दी कि वह नहीं आए हड़ताल है। यह मामला संवैधानिक है और आठ साल से चल रहा है इसमें अधिवक्ता ही उनका पक्ष ज्यादा बेहतर रख सकते हैं,इस कारण उन्हें आगे की तारीख दी जाए। एकल पीठ के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए सभी पक्षों को इसके लिए समय का
लाभ दिया जा रहा है।
नरोत्तम ने स्वयं की पैरवी,फैसला सुरक्षित,10 को फिर सुनवाई
