मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘अपने ग्राहक को जानो) (केवाईसी) संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में छत्तीसगढ़ के एक सहकारी बैंक पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि रायपुर के लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित को केवाईसी पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। बैंक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैंक के लिखित जवाब और तथ्यों के आधार पर आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बैंक ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है तथा उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।