भोपाल,शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री और विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को चुनाव आयोग ने शून्य घोषित कर दिया। चुनाव आयोग ने यह फैसला वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज मामले की सुनवाई करते हुए दिए। चुनाव आयोग से अयोग्य घोषित मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी नहीं रह जाएगी। अब से तीन साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। गौरतलब है कि दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर चुनाव के दौरान समाचार पत्रों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था। उन्होंने धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत भी की थी। इस शिकायत के साथ ही अपीलकर्ता ने मांग की थी कि पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी किया और बयान दर्ज कराने के लिए आयोग बुलाया था। इसके खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को न सिर्फ शून्य घोषित किया बल्कि अगले तीन वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने का आदेश भी दे दिया है।