नई दिल्ली,लाहौर और कोलकाता-ढाका मार्गों पर चलने वाली बसें और उनमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन समेकित जीएसटी शुल्क से मुक्त रहेंगे। ट्रकों, टैंकरों, वाहनों और कंटेनरों को भी नयी व्यवस्था के तहत अंतर राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी परिषद ने माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन के लिए साधन और उनकी मरम्मत को इस कर से मुक्त रखा है।
परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों ने नयी दिल्ली से लाहौर तक तथा कोलकाता एवं ढाका के बीच बस सेवा के लिए यात्रााr बस और स्पेयर पार्ट्स, ईंधन एवं उपभोज्य वस्तुओं को आईजीएसटी से मुक्त रखने का निर्णय लिया था।समेकित जीएसटी एक ऐसा कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय वाहन पर केंद्र द्वारा लगाया जाएगा। यह कोई नया कर नहीं है क्योंकि आईजीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा केंद्रीय जीएसटी या राज्य जीएसटी का भुगतान करते हुए किया जा सकता है
पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाली बसों पर नहीं लगेगी आईजीएसटी
