नई दिल्ली,भारत सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इसका लाभ देश के आयकरदाताओं को होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर कर दी है। 2019-20 के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की समय सीमा को भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। पहले यह तारीख 30 जून थी। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की समय सीमा 30 नवंबर तक कर दी है। इससे अब वे 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। साथ ही, सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।