नई दिल्ली, सर्वोच्च अदालत ने आज आदेश दिया कि मध्यप्रदेश विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए कल भोपाल में विधानसभा का सत्र बुला कर शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अदालत ने बहुमत परीक्षण के लिए वोटों की गणना हाथ उठाकर करने को भी कहा है। अदालत ने इसकी वीडियोग्राफी कराने के भी आदेश दिए हैं। उधर, बेंगलुरु में जो 16 विधायक हैं उनके सम्बन्ध में अदालत ने कहा कि उन्हें विधानसभा आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अगर वह फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा आना चाहते हैं तो कर्नाटक और एमपी के डीजीपी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।