बिलासपुर, हाईकोर्ट ने कोटा विधायक रेणु जोगी सहित प्रदेश के 72 विधान सभा सीट के निर्वाचन निरस्त करने को लेकर पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को सभी विधायकों के खिलाफ अलग अलग याचिका पेश करनी थी। शम्भू प्रसाद शर्मा ने कोटा विधायक रेणु जोगी के निर्वाचन को चुनोती देते हुए चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में जनता काग्रेस, काग्रेस व भाजपा के घोषणा पत्र को गलत बताते हुए जोगी सहित 72 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस गौतम भादुडी ने सुनवाई उपरान्त अपने आदेश में कहा कि याचिका में ऐसा कोई तथ्य नही है जिस पर आदेश किया जाये। याचिकाकर्ता को विधायको के खिलाफ अलग अलग याचिका पेश करनी थी। इसके साथ कोर्ट ने प्रस्तुत याचिका को ख़ारिज कर दिया है।