हनीट्रैप मामले में अदालत में पुलिस ने पेश किया 390 पेज का चालान, 7 आरोपियों के नाम शरीक, एक अब भी फरार

इंदौर, हनीट्रैप मामले में पुलिस ने आज कोर्ट में 390 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें सात आरोपियों के नाम हैं। इनमें से छह पुलिस हिरासत में हैं, जबकि एक अब भी फरार है। पुलिस ने मामले में 90 दिन में चालन पेश किया है। पुलिस ने चालान में बताया कि आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल, बरखा सोनी, ड्राइवर ओमप्रकाश, अभिषेक ठाकुर ने नगर निगम के इंजीनियर फरियादी हरभजन सिंह के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। पुलिस ने यह बात जांच में सही पाई है। इसी के आधार पर पुलिस ने सात लोगों के नाम से 390 पेज का चालान पेश किया है। आरोपी अभिषेक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि शेष छह आरोपी हिरासत में है।
जिला लोक अभियोजक अकरम शेख के अनुसार, पलासिया पुलिस ने जिला न्यायालय के न्यायधीश अमित कुमार गुप्ता की कोर्ट में चालान पेश की है।
ये लगाई धाराएं
पुलिस ने चालान में 370 (मानव तस्करी), 384, 385, 389, 467 और आईटी अधिनियम की धारा 66-ई और 67-ए के आरोपी बनाया है। वहीं, दो दिन पहले हरभजन के 164 के तहत बयान दर्ज हो चुके हैं।
नगर निगम अधिकारी को किया था ब्लैकमेल
सेक्स और ब्लैकमेलिंग मामले में हरभजन ने 17 सितंबर को पलासिया थाने में दर्ज कराया था। इसमें आरती दयाल और मोनिका पर अश्लील वीडियो बनाकर दो करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले में छह लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में कई बड़े लोगों के नाम आने की खबरें हैं।

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