आधार कार्ड में नाम-पता-जन्मतिथि बदलने ले लिए आपको जानिये क्या देना होगा फीस

नई दिल्ली,बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है। लेकिन आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है लेकिन अब आपको आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। यूआईडीएआई के जारी सर्कुलर के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स में कोई बदलाव कराना है तो उसे नया शुल्क देना होगा। सर्कुलर की माने तो नाम, पता, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर में बदलाव कराने पर ५० रु देने होंगे। पहले इसके लिए 25 रु चार्ज लगता था। इसमें सभी तरह के टैक्स शामिल हैं।
क्या-क्या हुआ चार्ज
– इसके अलावा अगर फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स और आईरिस में बदलाव करने पर भी 50 रुपये चार्ज देना होगा।
– अगर कोई व्यक्ति यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड में कोई बदलाव करते हैं तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता। लेकिन अगर आप आधार सेंटर जाकर अपडेट करते हैं तो आपको शुल्क देना होगा।
– आधार कार्ड को यूआईडीएआई की वेबसाइट से री-प्रिंट करने पर भी 50 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें कार्ड का प्रिंट, स्पीड पोस्ट का खर्च और जीएसटी भी शामिल है। ये चार्ज ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ये पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिये ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
– पहली बार आधार के एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर किसी बच्चे की उम्र 5 साल से 15 साल के बीच होती है और उसका बायोमेट्रिक अपडेट होता है तो पर चार्ज नहीं लगेगा।
– पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड लिंक न करवाने से मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है। जबकि पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का ही प्रयोग होता है। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

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