गुजरात में नए ट्रैफिक नियम लागू, जीने तोड़ने पर वसूला जायेगा तगड़ा जुर्माना

अहमदाबाद, राज्य भर में नया ट्रैफिक नियम लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को कम से कम पांच सौ रुपए जुर्माना भरना होगा. राज्य के परिवहन मंत्री आरसी फलदु ने ट्रैफिक नियमों को लेकर कहा कि अब गुजरात में नया मोटर व्हीकल एक्ट कड़ाई से अमल कराया जाएगा. हेल्मेट नहीं पहनने वाले दुपहिया चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. राज्य में हेल्मेट पहने बगैर दुपहिया वाहन चलाने पर रु. 500 का जुर्माना भरना होगा. पहले इसके लिए रु. 100 का जुर्माना लगता था. केन्द्र सरकार ने हेल्मेट नहीं पहनने पर रु. 1000 जुर्माने का प्रावधान किया है, लेकिन गुजरात सरकार ने राज्य के दुपहिया वाहन चालकों को राहत देते हुए जुर्माना आधा यानी रु. 500 किया है. हांलाकि दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को हेल्मेट से मुक्ति दी है. तीन सवारी के लिए हर दफा रु. 100 का जुर्माना होगा. सीट बैल्ट के बगैर वाहन चलाने पर रु. 500 जुर्माना भरना होगा. केन्द्र सरकार ने इसके लिए 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बुक नहीं होने पर पहली बार रु. 500, दूसरी दफा 1000 रुपए जुर्माना देना होगा. बगैर रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर रु. 2000, रु. 3000 और रु. 5000 तक जुर्माना जुर्माना भरना पड़ेगा| बगैर लाइसंस वाहन चलाने पर रु. 3000 और वाहन अन्य किसी के नाम होगा तो उसके मालिक को भी रु. 3000 का जुर्माना देना पड़ेगा. वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर पहली बार रु. 500 और दूसरी बार रु. 1000 का जुर्माना लगेगा.

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