नई दिल्ली, बैंक फ्रॉड केस में बिजनेसमैन रतुल पुरी को मंगलवार को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रतुल पुरी को 14 दिन यानी 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रतुल पुरी के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों संस्थाएं जांच कर रही हैं। सीबीआई ने रतुल पुरी के खिलाफ बैंकिंग घोटाला मामले में केस दर्ज किया था, वहीं ईडी ने रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 3 सिंतबर तक ईडी को रतुल पुरी की कस्टडी मिली हुई थी। ईडी ने 20 अगस्त को रतुल पुरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला तब अस्तित्व में आया जब बैंक लोन मामले की जांच शुरू हुई। मोजर बेयर के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी आरोपों का सामना कर रहे हैं। मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354.51 करोड़ की चपत लगाने से जुड़ा हुआ है। रतुल के अलावा एमबीआईएल के प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक उनकी पत्नी नीता पुरी, एमबीआईएल के पूर्व कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी, निदेशक संजय जैन, विनीत शर्मा और अन्य अज्ञात सरकारी सेवकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक दुर्व्यव्यवहार और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया जा चुका है।