अहमदाबाद, राधनपुर से विधायक अल्पेश ठाकोर ने गुजरात हाईकोर्ट में पलटी मार ली. हाईकोर्ट में पेश किए हलफनामे में अल्पेश ठाकोर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया. दरअसल कांग्रेस ने अल्पेश ठाकोर को विधायक पद से अयोग्य ठहराने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. गुजरात हाईकोर्ट ने अल्पेश ठाकोर और विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
गुजरात हाईकोर्ट में गुरुवार को अल्पेश ठाकोर ने हलफनामा दाखिल किया. हलफनामे में अल्पेश ठाकोर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है. अल्पेश ठाकोर ने कहा कि उनके इस्तीफे का स्वीकार या अस्वीकार भी नहीं किया गया. सोशल मीडिया में वायरल हुए उनके इस्तीफे को कानूनी नहीं माना जा सकता और उसके आधार पर उन्हें विधायक पद से अयोग्य ठहराने की कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकती. गौरतलब है लोकसभा चुनाव से पहले अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. ठाकोर ने 10 अप्रैल को अपने अधिकृत फेसबुक एकाउंट पर उसे शेयर भी किया था. लेकिन कांग्रेस के गुजरात हाईकोर्ट पहुंचने पर अल्पेश ठाकोर इस्तीफा देने के बयान से पलट गए हैं.
दूसरी ओर कांग्रेस के दंडक अश्विन कोटवाल ने कहा कि अल्पेश ठाकोर ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा को दिया था. अल्पेश ठाकोर ने अपने लेटरपेड पर हस्ताक्षर कर इस्तीफा दिया था. जिसे प्रमाण के रूप में कोर्ट में पेश किया गया है. इस्तीफे के आधार पर ही अल्पेश ठाकोर के खिलाफ कांग्रेस ने कार्यवाही शुरू की है. जब तक विधायक का इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती. यदि इस्तीफा फर्जी होता तो हाईकोर्ट कांग्रेस की याचिका खारिज कर देती.