भोपाल, मध्यप्रदेश में बैटरी चलित वाहनों पर टैक्स घटाया जाएगा, वहीं लग्जरी वाहनों पर टैक्स बढाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में करीब बीस लाख लग्जरी वाहन है, जिन पर लगने वाला टैक्स बढाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, परिवहन आयुक्त कार्यालय के मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक के मसौदे को वरिष्ठ सचिव समिति ने हरी झंडी दे दी है। अब इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। यदि मंजूरी मिल जाती है तो इसे विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि नए संशोधनों से सरकार को डेढ़ सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए मंत्री समूह बनाया था। इसने कई प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की है। इसके आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय ने विभाग को प्रस्ताव तैयार करके भेजा था। इससे पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति के सामने रखा गया था, जिसने मामूली संशोधन करके हरी झंडी दे दी।
सूत्रों की माने तो बैटरी चलित वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित टैक्स को घटाकर चार प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। विभाग ने दस लाख रुपए तक के बैटरी चलित वाहन पर छह प्रतिशत, बीस लाख रुपए तक के वाहन पर छह की जगह आठ फीसदी और बीस साल से अधिक मूल्य के वाहन पर दस प्रतिशत कर लगाना प्रस्तावित किया था। इसी तरह प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों को हत्तोसाहित करने ग्रीन टैक्स बढ़ाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि वाहन का मालिकाना हक अंतरित करने से जुड़े नए प्रावधान मोटरयान कराधार विधेयक में शामिल किए जा रहे हैं। एक अक्टूबर 2014 के बाद के सभी माल वाहन जीवनकाल कर (लाइफ टाइम टैक्स) जमा करने की अनिवार्य श्रेणी में आ चुके हैं। इसके मद्देनजर फीस बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है। वहीं, सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में संचालित यात्री वाहनों को कराधान अधिनियम के द्वारा छूट दी गई थी लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। यात्री सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए प्रति सीट प्रति तिमाही की जगह प्रतिमाह के हिसाब से दर तय होगी।