जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की सीमा तीन माह बढ़ाई जा सकती है

नई दिल्ली, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा तीन से चार महीने बढ़ सकती है। कर सलाहकार और टैक्स बार एसोसिएशन (टीबीए) ने कई बदलावों और नोटिफिकेशन के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए सिर्फ तीन महीने का समय देना नाकाफी बताया और इसे तीन से चार महीने बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के सालाना रिटर्न जीएसटीआर-9 दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस पर 21 जून को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है। बदलाव के तहत बड़े कारोबारियों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई, मध्यम के लिए 31 अगस्त और छोटे कारोबारियों के लिए 30 सितंबर की जा सकती है। इससे पहले सीए, कंपनी सचिव और कर सलाहकारों के 400 सदस्यों वाले टीबीए के अध्यक्ष गोपाल सिंहानिया ने रिटर्न की तारीख बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि सैकड़ों बदलावों के बावजूद यह काफी जटिल प्रक्रिया है। सरकार ने जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म को मार्च, 2019 में जारी किया और भरने के लिए सिर्फ 30 जून तक का समय दिया, जो बेहद कम है।

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