नए जीएसटी रिटर्न फॉर्म अक्टूबर से मिलेंगे, जुलाई से ऑफलाइन ट्रायल

नई दिल्ली, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की नई व्यवस्था अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगी। जुलाई से ऑफलाइन टूल्स के जरिए इसका ट्रायल शुरू होगा। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को मंथली और इससे छोटे कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरना होगा। मौजूदा फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी क्रमश: अक्टूबर और दिसंबर से खत्म हो जाएंगे, जिनकी जगह जीएसटी एएनएक्स-1 और जीएसटी आरईटी-1 ले लेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से नए जीएसटी रिटर्न फॉर्मों को लागू करने का रोडमैप जारी किया गया। इसके तहत नए रिटर्न के तीन मुख्य भाग होंगे। एक मेन रिटर्न फॉर्म और दो एनेक्सचर फॉर्म होंगे। दोनों फॉर्म जुलाई से सितंबर के बीच ट्रायल के लिए ऑफलाइन टूल के रूप में उपलब्ध होंगे। डीलर ऑफलाइन टूल में अपने परचेज रजिस्टर भी इम्पोर्ट कर सकेंगे, जिससे डाउनलोड किए गए इनवॉर्ड सप्लाई इनवॉइसेज को मैच करके देख सकेंगे कि कोई मिसमैच तो नहीं आ रहा। ट्रायल के दौरान टैक्सपेयर की पिछली टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कोई असर नहीं होगा।

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