देवास,देवास जिले के खातेगांव स्थित उमरिया गांव में 4 साल के रोशन, खेत में खुले बोर में गिर गया था। प्रशासन और सेना की मदद से 35 घंटे के बाद इसे निकाला जा सका था। खेत मालिक हीरालाल जाट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने आरोपी हीरालाल जाट को 2 साल की सजा और 25000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपील अवधि के बाद अर्थदंड की राशि में से क्षतिपूर्ति के रूप में 20000 रुपए रोशन की मां को देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। आरोपी को न्यायालय ने धारा 308 के तहत दोषी पाते हुए यह मामला सुनाया है। अपर न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा की बोर में बच्चों के गिरने की घटनाएं काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में आरोपी को दंड दिया जाना आवश्यक है। ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें।