सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में राहुल को दिया नोटिस, 22 तक मांगा जवाब

नई दिल्‍ली,राफेल मुद्दे पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की राहुल गांधी के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर याचिका में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप लगाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के फैसले को गलत तरीके से पेश किया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने फ़ैसले में ऐसा कोई कमेंट (राहुल गांधी के बयान जैसा) नहीं किया है। हमारा फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दस्तावेजों की स्वीकार्यता के क़ानूनी पहलू तक सीमित था। लिहाजा कोर्ट ने राहुल गांधी से उनके बयान पर सफाई मांगी है।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के राफेल पर पिछले दिनों आए आदेश के बाद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के अपने बयान को ऐसे पेश किया जैसे कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा कहा हो। दरअसल, राफेल डील को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी का कहना है कि राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने गलत तरीके से पेश किया है। मीनाक्षी लेखी ने राहुल पर आरोप लगाया कि उन्‍होंने ‘चौकीदार चोर है’ के अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट के बयान की तरह प्रस्तुत किया है। उन्‍होंने कहा था कि राफेल पर पुनर्विचार याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है, जोकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।

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