एमपी में डाले गए आयकर छापे में निजता और संघीय व्यवस्था ताक पर रही – सिब्बल

इंदौर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई प्रवीण कक्कड़ की ओर से याचिका में पैरवी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आयकर विभाग ने बिना पर्याप्त जानकारी के राजनीतिक कारणों से छापा मारा है। छापे की जानकारी राज्य की पुलिस को नहीं देकर संघीय व्यवस्था की भी अनदेखी की गई है। आयकर छापे के दौरान निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए देर रात दरवाजे तोड़ कर घर के अंदर घुसना आयकर विभाग का अवैधानिक कृत्य था।
कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि छापे के वक्त घर में एक स्पेशल चाइल्ड था। जो इस कार्यवाही से बुरी तरह डर गया है। कपिल सिब्बल ने आयकर विभाग के छापे को राजनीतिक आधार पर डाला गया छापा बताते हुए कहा कि, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को आयकर विभाग के छापे की जानकारी थी। वहीं आयकर विभाग द्वारा पंचनामा तैयार किया गया उसके पहले ही जप्ती से संबंधित जानकारी उन्होंने सार्वजनिक की। जिससे स्पष्ट है कि यह छापा आयकर विभाग ने सरकार के इशारे पर राजनीतिक कारणों से डाला है।आयकर विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयकर विभाग को धारा 132 के तहत पर्याप्त अधिकार हैं। राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी आयकर विभाग छापा डालने की कार्यवाही कर सकता है।

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