भोपाल गैस कांड मामले में हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

जबलपुर,भोपाल गैस त्रासदी के मामले में सजा से दण्डित आरोपियों ने अपील की सुनवाई के दौरान सीबीआई की केस डायरी मंगवाये जाने का आवेदन दायर किया था। जिला न्यायालय भोपाल ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ सजा से दण्डित दो आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को उभयपक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं। लंबी चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
गौरतलब है कि भोपाल गैस त्रासदी के मामले में जिला न्यायालय भोपाल ने 7 जून 2010 को यूनियन कार्बाइड कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन केशव महिन्द्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर व्हीपी गोखले, प्रोडेक्शन मैनेजर एसपी चौधरी, वर्क मैनेजर जे. मुकुंद सहित आठ व्यक्तियों को लापरवाही का दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया था।
अब तक हो चुकी हैं तक 15 हजार मौतें
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया था कि गैस रिसाव के तत्कालीन प्रभाव के कारण 35 सौ व्यक्तियों की मौत हुई थी तथा अभी तक 15 हजार व्यक्तियों की मौत हो चुकी हैं। सजा के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय में अपील दायर की गयी थी। अपील की सुनवाई के दौरान सजा से दण्डित अभियुक्त जे. मुकुंद व एसपी चौधरी की ओर से सीबीआई की केस डायरी की मांग की गयी थी। सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में उक्त याचिका दायर की गई है। मामले में उभयपक्षों के तक पूरे होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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