NIA कोर्ट में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस का फैसला टला, सुनवाई 14 मार्च को

पंचकूला,भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में साल 2007 में आईईडी से हुए ब्लास्ट मामले में हरियाणा के पंचकूला में एनआईए कोर्ट में सोमवार को फैसला टल गया है। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई मार्च को करेगी। एनआईए की जांच के अनुसार,18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के नजदीक ट्रेन में हुए आईईडी ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। इसके अलावा ट्रेन के बोगियों में दो सूटकेस बम भी बरामद हुए थे। चार्जशीट में एनआईए ने आठ लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें से केवल चार नबा कुमार सरकार/ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और रजिंदर चौधरी कोर्ट के सामने पेश होंगे। वहीं, हमले के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की मौत दिसंबर २००७ में हो चुकी है। इसके अलावा तीन अन्य आरोपी रामचंद्र, संदीप डांगे और अमित फरार है।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जानकारी दी है कि आरोपियों को मध्य प्रदेश के देवास के बागली में ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद में भी ट्रेनिंग दी गई थी।

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