इंदौर,आयकर विभाग द्वारा 1999 में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले कर्नल मदनलाल । गोपाल सिंह नागी की पेंशन से आयकर काटने के मामले को हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया है । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश एससी शर्मा एवं न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए आयकर विभाग को 30 दिन के अंदर 12 फ़ीसदी ब्याज के साथ काटी गई राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 18 फ़ीसदी ब्याज लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि सैनिक वेलफेयर फंड में जमा करने के निर्देश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि कर्नल नागी को सरकार ने 2008 से 2016 तक जो पेंशन दी गई थी। उस पर आयकर विभाग ने 11 लाख 16 हजार 643 रुपए आयकर काट लिया था। इसके खिलाफ कर्नल नागी ने आयकर विभाग से रिफंड मांगा था, जो विभाग ने वापस नहीं किया। जिसके कारण कर्नल नागी को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने कर्नल नागी की याचिका को स्वीकार करते हुए आयकर विभाग पर जुर्माना भी लगाया।