भोपाल,पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह की पत्नी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की मां सरोज कुमारी का केरवा कोठी का दावा अदालत ने खारिज कर दिया है। भोपाल के न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानन ने अपने आदेश में कहा है कि जब परिवार का कोई सदस्य अलग आवास बना कर निवास करने लगता है, तो घरेलू नातेदारी समाप्त हो जाती हैं । इसके बाद वह घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
उल्लेखनीय है 19 जून 2018 को सरोज कुमारी ने अपनी बेटी के साथ अदालत पहुंचकर अपने ही बेटे राहुल सिंह, बहु सुनीता सिंह, बड़े बेटे अभिमन्यु सिंह पर घरेलू हिंसा के तहत इस्तगासा पेश किया था। इस्तगासा पेश करके उन्होंने मांग की थी कि केरवा कोठी में रहने की इजाजत दी जाए।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरोज कुमारी द्वारा आवेदन के साथ पारिवारिक व्यवस्थापन 26 मई 2010 को पेश किया गया है। उक्त दस्तावेज को शून्य घोषित करने के लिए सरोज कुमारी ने कोई भी व्यवहारवाद प्रस्तुत नहीं किया है। जब तक उस दस्तावेज को शून्य घोषित ना कर दिया जाए। तब तक 26 मई 2010 के पारिवारिक व्यवस्थापन बंटवारे के अनुसार कोई विवाद स्थापित नहीं होता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामला खारिज कर दिया।