MP में खदान स्वीकृत करने के अधिकार अब कलेक्टरों को नहीं है

भोपाल, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, से मंजूरी लिए बिना कोई भी खदान स्वीकृत नहीं होगी इस आशय के आदेश सिया के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने जारी किए हैं। सिया से खदानों की अनुमति लेने के लिए संचालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ शुल्क भी जमा करना होगा अभी 5 हेक्टेयर तक की खदानों की पर्यावरण अनुमति जिला स्तर की कमेटी से मिल जाती थी। किंतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के बाद अब अनुमति केवल सिया से ही जारी होंगी। प्रदेश में अब कोई भी कलेक्टर 5 हेक्टेयर तक की जमीन पर गिट्टी, मुरम, रेत, मिट्टी इत्यादि की गौण खनिज खदानों को पर्यावरण की स्वीकृति नहीं दे सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *