पूर्व विधायक कटारे पर संकट, एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी के आदेश

भोपाल,प्रदेश के भिंड जिले की अटेर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे फिर संकट में पड गए हैं। कटारे के खिलाफ ताजा मामला अटेर थाने में दर्ज मारपीट एवं एट्रोसिटी एक्ट का है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भिंड एसपी को आदेश दिया है कि 30 दिन में आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत कार्रवाई की जाए। अब पुलिस को कटारे को गिरफ्तार करना होगा या फिर फरार घोषित। पीड़ित कल्याण सिंह ने हेमंत कटारे व विमलेश कुमार मिश्रा के खिलाफ अटेर थाने में मारपीट व एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। मामले में कटारे के खिलाफ डेढ़ साल में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कल्याण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कटारे से याचिकाकर्ता को जान का खतरा है। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर 10 हजार का हर्जाना भी लगाया।
मालूम हो कि इससे पूर्व एक युवती द्वारा श्री कटारे पर यौन शोषण तथा ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए थे। इस मामले में भी लंबे से समय तक विवादों में घिरे रहे थे। यहां बताना लाजिमी होगा कि ताजे मामले में सीआरपीसी की धारा 178(8) तहत केस के जांच की प्रक्रिया निर्धारित की है। पहले पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करना होता है और जांच खत्म कर उसके खिलाफ भी केस बनता है, उसकी रिपोर्ट में पेश करनी होती है। अगर अपराधी नहीं मिलता है तो पुलिस फरार घोषित कर सकती है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *