गुजरात में सामान्य वर्ग को दिया जायेगा आरक्षण, कल से मिलने लगेगा इसका लाभ

अहमदाबाद, गुजरात की विजय रुपाणी सरकार ने घोषणा कि हैं कि वह आगामी 14 जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्‍य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू करेगी। 14 जनवरी को सामान्य आरक्षण लागू होने के साथ ही गुजरात जनरल कैटिगरी रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले शनिवार को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्‍ताक्षर कर दिया था। राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है।
बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के बिल को अपनी मंजूरी दी थी। सामान्य आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के गरीब तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा।
सबसे पहले बात आरक्षण पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त की। सरकार ने 8 लाख रुपये से कम आय पाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। यानी आपको आरक्षण पाना है तो इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके पास आय प्रमाणपत्र नहीं है तो बनवा लीजिए। यह तहसील और जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। इसके लिए 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है। वहीं सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है और आप सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। जाति प्रमाणपत्र को भी तहसील या जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। अगर आपके पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो बनवा लें। इसके साथ ही अब देश के अधिकतर नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आरक्षण का फायदा पाने के लिए हो सकता है कि आधार की जरूरत पड़े, इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तुरंत बनवा लें। सुनिश्चित करें कि आधार में नाम, पता, जन्मतिथि जैसी सभी जरूरी जानकारियां ठीक हों। अगर कुछ गलत है तो इसे ठीक करा लें। हो सकता है कि सरकार आपसे कहे कि सामान्य वर्ग के आरक्षण का लाभ उठाना है तो इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप सबूत दे सकते हैं कि आपकी आय 8 लाख रुपये से कम है और आपको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

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