नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट से शुक्रवार को सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया है। बता दें कि अस्थाना के खिलाफ पूर्व सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रहेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को अस्थाना और देवेंद्र कुमार के खिलाफ 10 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि एक लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना चिंता और तनाव का कारण होगा। कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर में जिस तरह के आरोप हैं उसकी जांच जरूरी है। जब तक कोई शख्स दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक कानून की नजर में वह निर्दोष है। अस्थाना ने गिरफ्तारी से बचन के लिए दो हफ्ते की रोक की मांग की है। गौरतलब है कि हैदराबाद के बिजनसमैन सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि उन्होंने सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर को पिछले वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये दिए थे। बता दें कि अस्थाना पर आरोप है कि वह जिस मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ एक मामले की जांच कर रहे थे, उससे उन्होंने रिश्वत ली।