नई दिल्ली,दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र दायर करने से पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं लेने के लिए सीबीआई की खिंचाई की। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि अदालत को एक साल में इस मामले में सुनवाई समाप्त करनी थी और उसके सामने ढेर सारे मामले लंबित हैं। एक निजी फर्म को दो आईआरसीटीसी होटलों के प्रबंधन का ठेका देने में कथित अनियमितताओं के एक मामले में इन तीनों के साथ अन्य आरोपी है। सीबीआई ने बताया कि एजेंसी कुछ मौजूदा और पूर्व सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति लेने का प्रयास कर रही थी, तो अदालत ने कहा, आपको एक पुख्ता आरोप पत्र दायर करना चाहिए था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि कुछ आरोपी लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ जल्द ही आवेदन पेश किए जाएंगे। न्यायाधीश ने कहा कि मुझे एक तारीख दें। अगर उस तारीख तक अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो मैं एक उचित आदेश पारित करूंगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि नौ मई तय की। सीबीआई ने 16 अप्रैल को मामले में दो कंपनियों और 12 लोगों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था।