नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा ग्रुप को महाराष्ट्र की एंबे वैली परियोजना में अपनी पसंद का हिस्सा बेचने की अनुमति देते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र स्थित एंबे वैली परियोजना से अपनी पसंद का हिस्सा बेच कर कोर्ट में रकम जमा करवाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह है कि अगर सहारा ग्रुप इसमें असफल रहता है तो बम्बई हाईकोर्ट अपनी कार्रवाई को पुनः शुरू कर ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रस्तावित नीलामी के जरिये एंबे वैली परियोजना को टुकड़ों में निकाली की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। वहीँ कोर्ट ने आगामी 15 मई तक इस प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। इससे पहले 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एंबे वैली की संपत्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट के लिक्विडेटर द्वारा टुकड़ों में बेचने की इजाजत दी थी।
विदित हो कि सहारा ग्रुप ने कहा था कि महाराष्ट्र स्थित एंबे वैली परियोजना को एकसाथ खरीदने का ग्राहक नहीं मिल रहा है।
कोर्ट ने कहा था कि 19 अप्रैल तक एंबे वैली की टुकड़ों में नीलामी की जा सकती है। जिसपर सहारा ग्रुप ने समय माँगा था। वहीँ अब सहारा ग्रुप को एंबे वैली में अपनी पसंद की संपत्ति को बेचने की इजाजत दे दी है।