अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में सन 2016 में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी तीन लोगों जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को सत्र अदालत की अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने आज मौत की सजा सुनाई।
न्यायाधीश तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों अभियुक्तों को बलात्कार, हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया। इस घटना को लेकर मराठा समुदाय ने कड़ा विरोध किया था, उन्होंने पूरे प्रदेश में विरोध मार्च निकाले थे। मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता का शव अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई, 2016 को मिला था। उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने बताया आरोपियों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए लड़की की हत्या करने से पहले उसके पूरे शरीर पर घाव किए थे। इसके बाद उसके हाथ-पैर तोड़ दिये थे। अहमदनगर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी।