वेंडरों की ठगी पर अंकुश लगाने को रेलवे ने जारी की नई रेट लिस्ट

भोपाल,रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में वेंडर खाने-पीने की चीजों पर यात्रियों को ठग नहीं सकें, इसके लिए रेलवे ने जीएसटी की नई दरों के आधार पर मूल्य सूची जारी की है। मंडल रेल प्रबंधक शोभन चौधुरी ने बताया कि मूल्य सूची लगी होने के बाद भी यदि वेंडर ज्यादा पैसा वसूलता है तो तीन शिकायतों के बाद उसका स्टाल तक बंद किया जा सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि रेलवे स्टेशन पर वेंडर यात्रियों से स्थिति के अनुसार मनमाने दाम वसूलते हैं। बीती 17 अगस्त को नागपुर निवासी एसएम खान ने रेलवे से शिकायत की थी कि उन्होंने रेलवे वेंडर से 60 रुपए मूल्य की खाद्य सामग्री ली जिसके उसने सौ रुपए वसूले। शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया था। ऐसे ही एक अन्य मामले में प्लेटफर्म नंबर दो व तीन पर स्थित एलके शर्मा एंड संस के स्टाल पर गत पांच जून 2017 को पानी की बाटल के 15 की जगह 20 रूपए ले लिए थे। बीना निवासी यात्री अजित सिंह की शिकायत के बाद वेंडर पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
यह हैं खानपान की चीजों की स्टेशन व ट्रेन में लागू दरें-
स्टैंडर्ड चाय 150 एमएल पांच रुपए, चाय टी बैग के साथ 150 एमएल सात रुपए, काफी 150 एमएल सात रुपए, चाय पाट में 285 एमएल 2 टीबैग व शुगर दस रुपए, काफी पाट में 285 एमएल 2 काफी शैशे व शुगर स्टेशन पर 15 रुपए और ट्रेन में दस रुपए, पीने का पानी पैकेज्ड एक लीटर 15 रुपए, वेड ब्रेड, बटर व कटलेट या इडली, बड़ा, उपमा, पोंगल बड़ा स्टेशन पर 25 रूपए और ट्रेन में 30 रुपए, नानवेज नाश्ता ब्रेड, बटर व आमलेट वेज थाली स्टेशन पर 45 रुपए और ट्रेन में 50 रुपए, नानवेज थाली स्टेशन पर 50 रुपए और ट्रेन में 55 रुपए। इसी तरह स्वल्पाहार गृह में स्टैंडर्ड थाली वेज के दाम 85 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि नानवेज की कीमत 40 रुपए तय की गई है।

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